Friday, January 17, 2025
HomeBreaking Newsयुवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा सिपाही, मामला दर्ज

युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा सिपाही, मामला दर्ज

बैरिया थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को दर्ज FIR के हवाले से मीडिया को बताया कि युवती ने आरोप लगाया कि दीपक शाह ने शादी का झांसा देकर 2018 से कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब उसके साथ शादी करने से इनकार कर रहा है। दीपक रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे का निवासी है।

बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने वाराणसी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

2018 से करता रहा दुष्कर्म
बैरिया थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को दर्ज FIR के हवाले से बताया कि युवती ने आरोप लगाया कि दीपक शाह ने शादी का झांसा देकर 2018 से कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब उसके साथ शादी करने से इनकार कर रहा है। दीपक रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे का निवासी है।

उन्होंने बताया कि युवती की तहरीर पर दीपक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दीपक वाराणसी में आरक्षी के पद पर कार्यरत है।

पहले बनाए संबंध, फिर देने लगा जान से मारने की धमकी
बता दें कि, बलिया में एक दिन पहले भी ऐसी घटना सामने आयी थी, जिसमें एक लड़का शादी का झांसा देकर 22 वर्षीय एक लड़की से तीन साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा था। लड़की और उसके परिजनों ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। यहां तक कि लड़के के घरवाले लड़की के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी धर्म वीर सिंह ने बताया कि एक लड़की की मां ने उसके मंगेतर पर बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इसके अनुसार साल 2021 में उनकी बेटी की शादी रजनीश यादव से तय हुई थी। इसके बाद आरोपी उनके घर आने जाने लगा। इस दौरान उसने जबरन उनकी बेटी के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। लड़की परिजनों ने जब शादी का दबाव बनाया तो वो मुकर गया। उनसे संबंध तोड़ लिए।

पुलिस ने दर्ज किया केस, कर रही है जांच
इसके बाद लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर गए. वहां उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यहां तकि उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रजनीश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular