कानपुर | सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार के लिए दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के नियम (6),(7)व अध्याय 16 के नियम (89) (90), (91), (92) के माध्यम से संरक्षण दिया गया है | इसमें उत्पीडन करने वालो के खिलाफ सजा व जुर्माना दोनो का प्रावधान है। लेकिन पिछले चार वर्षो में देश मे व उत्तर प्रदेश में एक भी एफ आई आर दिव्यांगजन अधिनियम के तहत नही हुई | इस अधिनियम की जानकारी न विकलांग व्यक्तियों को है और ना ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को है | राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आन लाईन बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष के के दीक्षित की अध्यक्षता में हुई संचालन राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित ने कहा है दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की जानकारी न तो विकलांग व्यक्तियों को है और न हो पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को है | सरकार ने भी कानून बनाने के बाद उसे लागूभ कराने की जिम्मेदारी से मुह मोड लिया है। बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने बताया की दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को लागू करवाने के लिये देश व्यापी आन्दोलन चलाया जाएगा। आन्दोलन की प्रथम चरण मे दिनांक 16 जून से देश के सभी जिलाधिकारियो को ज्ञापन,दुसरे चरण मे जनपदवार धरना प्रदर्शन,तीसरे चरण में प्रदेश की राजधानियो मे रैली निकालकर मुख्यमंत्रीयो को ज्ञापन और अन्तिम चरण मे देश की राजधानी दिल्ली में मांग पुरी होने तक धरना देने का निर्णय लिया गया है | कोरोना महामारी के चलते अभी ज्ञापनो के माष्यम से सरकार को जगाने का काम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी करेगी। आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के के दीक्षित, राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाकिम सिंह पटेल,राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज त्रिपाठी, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष यू पी सू मनीष प्रसाद, झारखण्ड से नागेश कुमार, राजस्थान से अफाक अहमद खान, पंजाब, दिल्ली,बिहार,मध्य प्रदेश, उतराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे।
राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुयी आनलाईन बैठक
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